सुगम्यता नियंत्रण
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क्रम सं. | सूचना का अधिकार | विवरण |
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1 | 4(1)(ख)(i) | इसके संगठन, कार्यों और कर्तव्यों का विवरण |
2 | 4(1)(ख)(ii) | इसके अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य; |
3 | 4(1)(ख)(iii) | जवाबदेही और निरीक्षण के माध्यमों सहित निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया; |
4 | 4(1)(ख)(iv) | अपने कार्यों के निर्वहन के लिए इसके द्वारा निर्धारित मानदंड; |
5 | 4(1)(ख)(v) | इसके द्वारा निर्धारित किए गए अथवा इसके नियंत्रण में अथवा इसके कर्मचारियों द्वारा इसके कार्यों के निर्वहन के लिए उपयोग किए जाने वाले; नियम, विनियम, निर्देश, मैनुअल और रिकॉर्ड; |
6 | 4(1)(ख)(vi) | उसके पास या उसके नियंत्रण में रखे गए दस्तावेजों की श्रेणियों का विवरण; |
7 | 4(1)(ख)(vii) | अपनी नीति के निर्माण या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों द्वारा परामर्श या प्रतिनिधित्व के लिए मौजूद किसी भी व्यवस्था का विवरण; |
8 | 4(1)(ख)(viii) | बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों का विवरण दो से मिलकर या अधिक व्यक्तियों को इसके भाग के रूप में या इसकी सलाह के प्रयोजन के लिए गठित किया गया है, और क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुले हैं या ऐसी बैठकों के विवरण जनता के लिए सुलभ हैं; |
9 | 4(1)(ख)(ix) | इसके अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका; |
10 | 4(1)(ख)(x) | इसके प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, इसके विनियमों में प्रदत्त मुआवजे की प्रणाली सहित; |
11 | 4(1)(ख)(xi) | प्रत्येक एजेंसी को आवंटित बजट, जिसमें सभी एजेंसियों योजनाओं, प्रस्तावित व्यय और किए गए संवितरण पर रिपोर्ट का विवरण दर्शाया गया हो; |
12 | 4(1)(ख)(xii) | आवंटित राशि सहित सब्सिडी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की प्रणाली और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों का ब्यौरा; |
13 | 4(1)(ख)(xiii) | इसके द्वारा दी गई रियायतों, परमिटों या प्राधिकरणों के प्राप्तकर्ताओं का विवरण; |
14 | 4(1)(ख)(xiv) | उसके पास उपलब्ध या उसके द्वारा रखी गई जानकारी के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक रूप में परिवर्तित ब्यौरा |
15 | 4(1)(ख)(xv) | सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं के विवरण सहित इसमें पुस्तकालय या वाचनालय के कार्य समय भी शामिल हैं, यदि सार्वजनिक उपयोग के लिए बनाए रखा गया हो; |
16 | 4(1)(ख)(xvi) | लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विवरण; |
17 | 4(2) | कर्मचारियों की संख्या जिनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित है/की गई है (i) कर्मचारियों की संख्या जिनके विरुद्ध मामूली अपराध के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित है जुर्माना या प्रमुख जुर्माना कार्यवाही लंबित है = 15 (ii) छोटे जुर्माना या प्रमुख जुर्माना कार्यवाही के लिए अंतिम रूप दिया गया = 06 |
धारा 4(1)(ख)(i): इसके संगठन, कार्यों और कर्त्तव्यों का विवरण
रक्षा मंत्रालय (एमओडी) के अंतर्गत चार विभाग निम्नानुसार हैं:-
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह (रक्षा मंत्री – आर.एम.) और रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री संजय सेठ (रक्षा राज्य मंत्री – आर.आर.एम.) रक्षा मंत्रालय के प्रभारी मंत्री हैं । रक्षा उत्पादन विभाग का नेतृत्व सचिव (रक्षा उत्पादन) करते हैं। उन्हें एक अपर सचिव, छह संयुक्त सचिव और एक सलाहकार (लागत) द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। उनके नीचे निदेशक, उप सचिव, अवर सचिव और अनुभाग अधिकारी होते हैं।
संगठन चार्ट प्रकाशित तिथि 09-14-2022,पीडीएफ (46.2 केबी) पीडीएफ
रक्षा उत्पादन विभाग की स्थापना नवंबर 1962 में देश की रक्षा के लिए एक व्यापक उत्पादन अवसंरचना विकसित करने के उद्देश्य से की गई थी। पिछले कुछ वर्षों में, विभाग ने आयुध निर्माणियों (ओएफ) और सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों (डीपीएसयू) के माध्यम से विभिन्न रक्षा उपकरणों के लिए व्यापक उत्पादन सुविधाएँ स्थापित की हैं। विभाग रक्षा उपकरणों के निर्माण में निजी क्षेत्र को भी प्रोत्साहित करता है। आयुध निर्माणियों और डीपीएसयू द्वारा निर्मित उत्पादों में हथियार और गोला-बारूद, टैंक, बख्तरबंद वाहन, भारी वाहन, लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर, युद्धपोत, पनडुब्बी, मिसाइल, गोला-बारूद, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, अर्थ मूविंग उपकरण, विशेष मिश्र धातु और विशेष प्रयोजन वाले इस्पात शामिल हैं।
रक्षा उत्पादन विभाग के अंतर्गत मुख्य संगठन निम्नलिखित हैं:
संबद्ध कार्यालय:
अधीनस्थ-कार्यालय:
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम:
कार्य का आवंटन :
भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियमावली, 1961 के अनुसार विभाग को कार्य का आवंटन निम्नलिखित है:
भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियमावली, 1961 रक्षा मंत्रालय (रक्षा मंत्रालय) ख. रक्षा उत्पादन विभाग (रक्षा उत्पादन विभाग) से उद्धरण
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इसके अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य;
रक्षा उत्पादन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी आमतौर पर भारत के संविधान के प्रावधानों, भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियमावली, भारत सरकार (कार्य संचालन) नियमावली, विभिन्न नोडल मंत्रालयों/विभागों (जैसे मंत्रिमंडल सचिवालय, कार्मिक मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोकसभा सचिवालय, राज्यसभा सचिवालय आदि) द्वारा जारी निर्देशों, कार्यालय प्रक्रिया नियमावली, विभिन्न नियमों और विनियमों के तहत प्रत्येक स्तर पर प्रदत्त शक्तियों, रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रदत्त आदेशों, विभागीय निर्देशों, मंत्रालय द्वारा जारी सुरक्षा निर्देशों आदि द्वारा अभिशासित होते हैं।
निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, जिसमें जवाबदेही और पर्यवेक्षण के चैनल शामिल हैं;
मंत्रालय में कागजात, दस्तावेज और फाइलों को भारत के संविधान, भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियमावली, 1961, भारत सरकार (कारोबार संचालन) नियमावली, 1961, मंत्रालय द्वारा जारी सुरक्षा अनुदेश, कार्यालय प्रक्रिया नियमावली, संसदीय प्रक्रिया, सामान्य वित्तीय नियम, वित्तीय प्रत्यायोजन नियम, मौलिक नियम, पूरक नियम और अन्य सेवा नियम, विभिन्न नोडल मंत्रालयों (जैसे मंत्रिमंडल सचिवालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, वित्त मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग आदि) द्वारा जारी अनुदेश/दिशानिर्देश और समय-समय पर जारी अन्य विभागीय अनुदेशों की अपेक्षाओं के अनुसार मंत्रालय में पदानुक्रम के विभिन्न स्तरों पर संभाला जाता है।
अपने कार्यों के निर्वहन के लिए इसके द्वारा निर्धारित मानदंड;
मंत्रालय में कागजात, दस्तावेज और फाइलों को भारत के संविधान, भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियमावली, 1961, भारत सरकार (कार्य संचालन) नियमावली, 1961, सुरक्षा अनुदेश, कार्यालय प्रक्रिया नियमावली, संसदीय प्रक्रिया, सामान्य वित्तीय नियम, वित्तीय प्रत्यायोजन नियम, मौलिक नियम, अनुपूरक नियम और अन्य सेवा नियम, तथा समय-समय पर जारी अन्य विभागीय अनुदेशों की अपेक्षाओं के अनुसार मंत्रालय में पदानुक्रम के विभिन्न स्तरों पर संभाला जाता है।
इसके द्वारा या इसके नियंत्रण में रखे गए या इसके कर्मचारियों द्वारा इसके कार्यों के निर्वहन के लिए उपयोग किए जाने वाले नियम, विनियम, अनुदेश, मैनुअल और रिकॉर्ड;
मंत्रालय में कागजात, दस्तावेज और फाइलों को निम्नलिखित कानूनों, नियमों, विनियमों और निर्देशों की आवश्यकताओं के अनुसार मंत्रालय में पदानुक्रम के विभिन्न स्तरों पर संभाला और निपटाया जाता है:
उदाहरणात्मक सूची (संपूर्ण नहीं):
उसके पास या उसके नियंत्रण में मौजूद दस्तावेजों की श्रेणियों का विवरण;
विभाग अनेक फाइलें, दस्तावेज, संसद प्रश्न, संसदीय समितियों से संबंधित मामले, न्यायालयीन मामले, आरटीआई आवेदन, अपने कर्मचारियों तथा अपने संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों के कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामले, अपने संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों से संबंधित अन्य मामले, अपने नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों (डीपीएसयू) से संबंधित मामले, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट, संसदीय समितियों की रिपोर्ट, अन्य समितियों की रिपोर्ट, अंतर-विभागीय संदर्भ आदि का रखरखाव एवं प्रबंधन करता है। विभाग द्वारा देखे जाने वाले विषयों से संबंधित डीपीएसयू की वार्षिक रिपोर्ट, डीपीएसयू के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन, डीपीएसयू की बोर्ड बैठकों से संबंधित मामले, निदेशक मंडल में मुख्य कार्यकारी अधिकारियों एवं सरकारी मनोनीत सदस्यों की नियुक्ति, अनुभागों द्वारा उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार विभाग द्वारा प्रबंध किए जाने वाले विषयों से संबंधित बनाए गए विभिन्न रजिस्टर आदि।
अपनी नीति के निर्माण या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों के साथ परामर्श या उनके प्रतिनिधित्व के लिए मौजूद किसी व्यवस्था का विवरण;
विभाग को आवंटित कार्य मुख्य रूप से रक्षा उपकरणों के उत्पादन, रक्षा उत्पादन से संबंधित नीतिगत मामलों और सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों तथा आयुध निर्माणी बोर्ड से संबंधित है। विभाग का जनता से सीधा संबंध नहीं है।
दो या दो से अधिक व्यक्तियों से मिलकर बने बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों का विवरण, जो इसके भाग के रूप में या इसकी सलाह के प्रयोजन के लिए गठित किए गए हैं, और क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली हैं, या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त जनता के लिए सुलभ हैं;
नागरिकों को सूचना प्राप्त करने के लिए उपलब्ध सुविधाओं का विवरण, जिसमें पुस्तकालय या वाचनालय के कार्य घंटे भी शामिल हैं, यदि वे सार्वजनिक उपयोग के लिए हों;
आम जनता/नागरिक स्वागत कार्यालयों के माध्यम से नई दिल्ली में साउथ ब्लॉक या सेना भवन स्थित विभाग में आ सकते हैं और अधिमानतः पूर्व नियोजित भेंट की अनुमति के बाद उन अधिकारियों से मिल सकते हैं जो किसी भी कार्य दिवस पर सुबह 9 बजे से शाम 5.30 बजे के बीच आगंतुकों से मिलने के लिए अधिकृत हैं, ताकि वे अन्य जरूरी काम, बैठकों या व्यस्तताओं से मुक्त होने पर उनसे मिल सकें। विभाग का पुस्तकालय आम जनता के लिए खुला नहीं है।
विभाग की टेलिफोन निर्देशिका के लिए। यहां क्लिक करें
4(1)(ख)(x) इसके प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी द्वारा प्राप्त किया गया पारिश्रमिक, इसके विनियमों में प्रदत्त प्रतिपूर्ति की प्रणाली सहित; ((प्रकाशित तिथि 09/09/2016 पीडीएफ (166 केबी) पीडीएफ )यहां क्लिक करें)
4(1)(ख)(xi) इसकी प्रत्येक एजेंसी को आवंटित बजट , जिसमें सभी योजनाओं का प्रस्तावित व्यय और संवितरण की रिपोर्ट के विवरण प्रस्तुत करें।
बजट प्रकाशित होने की तिथि 30-08-2024 पीडीएफ (135 KB)
4(1)(ख)(xii) सब्सिडी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की विधि एवं इन कार्यक्रमों के लिए आबंटित धनराशि एवं लाभार्थियों के ब्यौरे सहित
4(1)(ख)(xiii) इसके द्वारा दी जाने वाली रिआयतों, परमिटों या प्राधिकारों को पाने वालों के विवरण
4(1)(ख)(xiv) इसके पास उपलब्ध या रखी जाने वाली सूचना के संक्षिप्त ब्यौरे, इलेक्ट्रॉनिक फार्म में कम किया गया है;
मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट
रक्षा उत्पादन नीति
4(1)(ख)(xv) सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों के पास उपलब्ध सुविधाओं के विवरण उन पुस्तकालयों या वाचनालयों के कार्य के घंटे का ब्यौरा दें, जो जनता के उपयोगार्थ है ;
आम जनता/नागरिक साउथ ब्लॉक या सेना भवन में नई दिल्ली में स्थित विभाग में स्वागत कार्यालयों के जरिए आ सकते हैं और किसी भी कार्य दिवस में सुबह 9.00 बजे से शाम 5.30 बजे तक आगुंतकों के लिए अधिकृत अधिकारियों से मिल सकते हैं, बेहतर होगा कि वे पूर्व निर्धारत समय के बाद ही मिलें, ताकि अधिकारीगण अन्य अत्यावश्यक कार्य, बैठकों या कार्य व्यवस्थाओं से मुक्त होकर फुरसत में हों । विभाग की पुस्तकालय आम जनता के लिए नहीं खुला है ।
4(1)(ख)(xvi) जन सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम व अन्य विवरण;
विभाग के केंद्रीय जन सूचना अधिकारियों एवं अपीली प्राधिकारियों के ब्यौरे संलग्न हैं ।
4(1)(ख)(xvii) ऐसी अन्य जानकारी जो निर्धारित की जाए और उसके बाद इन प्रकाशनों को हर साल अद्यतन किया जाएगा;